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लगातार इतने दिन की छुट्‌टी करने पर सरकारी कर्मचारियों की चली जाएगी नौकरी, सरकार ने बताए नियम 7th Pay Commission

By Meera Sharma

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7th Pay Commission

7th Pay Commission: केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारियों को निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन इन छुट्टियों से जुड़े कई नियम ऐसे हैं जिनके बारे में अधिकांश कर्मचारी भ्रमित रहते हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टी नियमों और पात्रता से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए हैं। इन एफएक्यू में विभिन्न प्रकार की छुट्टियों के नियम, छुट्टी नकदीकरण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई है।

लंबी अनुपस्थिति पर नौकरी जाने का खतरा

केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के नियम 12(1) के अनुसार, किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार पांच वर्ष तक किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं मिल सकती है। यदि कोई कर्मचारी विदेश सेवा को छोड़कर पांच साल से अधिक समय तक लगातार छुट्टी पर रहता है या बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा से सरकारी नौकरी छोड़ दी है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि कर्मचारी लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित न रहें और सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे।

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छुट्टी नकदीकरण के महत्वपूर्ण नियम

छुट्टी नकदीकरण यानी लीव इनकैशमेंट के लिए कर्मचारियों को पहले अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार द्वारा जारी एफएक्यू में यह स्पष्ट किया गया है कि छुट्टी नकदीकरण एलटीसी (लीव ट्रैवल कंसेशन) के साथ लेना सबसे उचित है। हालांकि, कुछ विशेष मामलों में निर्धारित समय के बाद भी छुट्टी नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि छुट्टी नकदीकरण पर ब्याज से संबंधित क्या नियम हैं और किन परिस्थितियों में इसका लाभ उठाया जा सकता है।

चाइल्ड केयर लीव के विशेष प्रावधान

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केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, बच्चे की देखभाल के लिए केवल महिला कर्मचारियों को ही चाइल्ड केयर लीव का लाभ मिलता है। यदि किसी महिला कर्मचारी का बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है या बच्चे की देखभाल के लिए उसे विदेश जाने की आवश्यकता है, तो कुछ आवश्यक प्रक्रियाओं के बाद उसे यह छुट्टी दी जा सकती है। इस प्रावधान से महिला कर्मचारियों को अपने परिवारिक दायित्वों को निभाने में मदद मिलती है।

अध्ययन छुट्टी और पितृत्व अवकाश

सरकार द्वारा जारी एफएक्यू में अध्ययन छुट्टी (स्टडी लीव) और पितृत्व अवकाश से संबंधित नियमों पर भी प्रकाश डाला गया है। इन छुट्टियों के लिए कौन पात्र है, छुट्टियों की अधिकतम अवधि क्या है और इन छुट्टियों के दौरान वेतन और भत्तों की क्या स्थिति होगी, इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई है। इससे कर्मचारियों को अपने अधिकारों के बारे में बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलेगी।

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निलंबन या बर्खास्तगी पर छुट्टी नकदीकरण की स्थिति

एफएक्यू में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन, बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने की स्थिति में छुट्टी नकदीकरण के क्या नियम हैं। इन परिस्थितियों में कर्मचारी किस प्रकार की छुट्टियों के लिए नकदीकरण का दावा कर सकते हैं और किन छुट्टियों का नकदीकरण नहीं किया जा सकता, इसकी जानकारी भी दी गई है। यह जानकारी विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो इन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं।

अवकाश की सामान्य पात्रता

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सरकार ने अवकाश की सामान्य पात्रता के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की है। किस प्रकार के कर्मचारी किस प्रकार की छुट्टी के लिए पात्र हैं, छुट्टियां कैसे अर्जित होती हैं और उन्हें कैसे उपयोग किया जा सकता है, इन सभी विषयों पर स्पष्टीकरण दिया गया है। यह जानकारी सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अत्यंत उपयोगी है।

अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रदान की गई है। कृपया अधिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें।

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Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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