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हाईवे के नजदीक घर बनाने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो चल जाएगा बुलडोजर Construction rules near highway

By Meera Sharma

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Construction rules near highway

Construction rules near highway: हाईवे के पास की जमीन का मूल्य आम तौर पर अधिक होता है। इसलिए कई लोग अपना घर, दुकान या अन्य प्रकार के निर्माण हाईवे के किनारे करना चाहते हैं। हाईवे के पास दुकान खोलना एक अच्छा व्यापारिक विकल्प हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाईवे के पास निर्माण करने के लिए कुछ विशेष नियम हैं? इन नियमों का पालन न करने पर आपका निर्माण गिराया जा सकता है। आइए इन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

हाईवे के पास निर्माण करने से पहले सोचें

घर या व्यावसायिक भवन बनाना एक बड़ा निवेश होता है। इसमें न केवल बड़ी राशि खर्च होती है, बल्कि इसे पूरा होने में काफी समय भी लगता है। लेकिन अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो सरकारी विभाग द्वारा आपके निर्माण को गिराया जा सकता है। अपनी मेहनत और पैसे को बचाने के लिए, हाईवे के पास निर्माण करने से पहले सभी नियमों की जानकारी होना आवश्यक है।

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क्यों हैं ये नियम महत्वपूर्ण

हाईवे के पास निर्माण से संबंधित नियम बिना किसी कारण के नहीं बनाए गए हैं। ये नियम मुख्य रूप से लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए बनाए गए हैं। हाईवे के बहुत पास रहने से वायु प्रदूषण का खतरा रहता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा, ध्वनि प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। तेज़ आवाज़ वाले वाहन रात-दिन गुजरते रहते हैं, जिससे आपकी नींद और शांति प्रभावित हो सकती है। इन सभी कारणों से, और साथ ही सुरक्षा कारणों से भी, हाईवे से एक निश्चित दूरी पर ही निर्माण की अनुमति है।

हाईवे से कितनी दूरी पर कर सकते हैं निर्माण

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भारत में हाईवे के पास निर्माण के लिए भूमि नियंत्रण नियम 1964 लागू होता है। इसके अनुसार, राष्ट्रीय या राज्य हाईवे की मध्य रेखा से 75 फीट (लगभग 23 मीटर) की दूरी के बाद ही किसी भी प्रकार का निर्माण किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में यह दूरी कम होकर 60 फीट (लगभग 18 मीटर) हो जाती है।

एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि हाईवे की मध्य रेखा से 40 मीटर की दूरी के अंदर बना कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा और इसे गिराया जा सकता है। अगर आप 40 से 75 मीटर के बीच की दूरी पर निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको संबंधित अधिकारियों से विशेष अनुमति लेनी होगी।

अनुमति बिना निर्माण के परिणाम

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कई लोग हाईवे के पास की जमीन खरीदकर या अपनी जमीन पर, बिना किसी अनुमति के निर्माण कर लेते हैं। यह गलत है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। संबंधित विभाग के पास आपके निर्माण को गिराने का पूरा अधिकार है। वे किसी भी समय बुलडोजर ला सकते हैं और आपके निर्माण को गिरा सकते हैं। इससे न केवल आपका पैसा बर्बाद होगा, बल्कि आपको कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

हाईवे के पास निर्माण के लिए आवश्यक अनुमतियां

अगर आप हाईवे के पास निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित अनुमतियां लेनी होंगी:

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1.नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) से अनुमति
2.स्थानीय नगर पालिका या पंचायत से निर्माण अनुमति
3.भूमि उपयोग प्रमाणपत्र
4.निर्माण योजना का अनुमोदन

इन सभी अनुमतियों को प्राप्त करने के बाद ही आप निर्माण शुरू कर सकते हैं। बिना अनुमति के निर्माण करना कानूनी अपराध है।

सावधानियां और सुझाव

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अगर आप हाईवे के पास जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले यह सुनिश्चित करें कि वह जमीन निर्माण के लिए उपयुक्त है या नहीं। जमीन खरीदने से पहले उसके सभी दस्तावेजों की जांच करें और स्थानीय अधिकारियों से पूछताछ करें।

अगर आपके पास पहले से ही हाईवे के पास जमीन है, तो निर्माण शुरू करने से पहले सभी आवश्यक अनुमतियां लें। यदि आपका निर्माण अवैध पाया जाता है, तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है।

हाईवे के पास की जमीन निश्चित रूप से मूल्यवान होती है, लेकिन इस पर निर्माण करते समय सभी नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अपने पैसे और समय को बचाने के लिए, पहले सभी नियमों की जानकारी प्राप्त करें और फिर ही निर्माण की योजना बनाएं। याद रखें, कानून का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है।

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Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। हाईवे के पास निर्माण से संबंधित नियम राज्य और स्थान के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। कृपया अपने क्षेत्र के लिए लागू नियमों की जानकारी स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त करें। किसी भी प्रकार के निर्माण से पहले कानूनी सलाह लेना उचित रहेगा।

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Meera Sharma

Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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