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2 लाख रुपये से अधिक कैश लिया तो लगेगा 100% फाइन, जान लें नियम Income Tax

By Meera Sharma

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Income Tax

Income Tax: भारत में डिजिटल भुगतान की प्रणाली तेजी से विकसित हो रही है। फिर भी, हमारे देश में कई क्षेत्रों में नकद लेनदेन अभी भी प्रचलित है। चाहे वह रियल एस्टेट का व्यापार हो, व्यावसायिक सौदे हों या सामाजिक समारोह, नकदी का उपयोग आम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयकर विभाग ने नकद लेनदेन के लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं? इन नियमों का उल्लंघन करने पर आप पर भारी जुर्माना लग सकता है। आइए जानते हैं कि ये नियम क्या हैं और कैसे आप इनसे बच सकते हैं।

आयकर विभाग की सतर्क नजर

आयकर विभाग देश के राजस्व संग्रह का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह विभाग हमेशा सतर्क रहता है और हर प्रकार के वित्तीय लेनदेन पर नजर रखता है। विशेष रूप से, बड़े नकद लेनदेन पर विभाग की विशेष नजर रहती है। जहां भी नियमों का उल्लंघन होता है, वहां विभाग कड़ी कार्रवाई करता है। इसलिए हर नागरिक के लिए आयकर विभाग के नियमों को जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि अनजाने में किसी प्रकार के जुर्माने या कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

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दो लाख से अधिक नकद लेनदेन पर प्रतिबंध

आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के लिए एक दिन में दो लाख रुपये या उससे अधिक की राशि नकद में स्वीकार करना कानून का उल्लंघन माना जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नियम केवल एक बार में की गई लेनदेन पर ही लागू नहीं होता, बल्कि एक दिन में की गई कुल लेनदेन राशि पर लागू होता है। यानी, अगर आप एक ही दिन में अलग-अलग समय पर कुल दो लाख रुपये से अधिक की राशि नकद में लेते हैं, तो भी आप इस नियम के दायरे में आ जाते हैं।

सौ प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान

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आयकर विभाग इस नियम का उल्लंघन करने पर बहुत सख्त कार्रवाई करता है। नियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में दो लाख रुपये या उससे अधिक की राशि नकद में स्वीकार करता है, तो उस पर स्वीकार की गई पूरी राशि के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी, अगर आपने तीन लाख रुपये नकद में स्वीकार किए हैं, तो आप पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना 100 प्रतिशत है, जिसका अर्थ है कि आपको पूरी राशि जुर्माने के रूप में आयकर विभाग को देनी पड़ सकती है।

केवल एक दिन ही नहीं, लंबी अवधि के लेनदेन भी हैं नियम के दायरे में

कई लोग सोचते हैं कि अगर वे राशि को अलग-अलग दिनों में विभाजित कर लें, तो वे इस नियम से बच सकते हैं। लेकिन आयकर विभाग ऐसे मामलों को भी पकड़ता है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर एक बड़ी राशि को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित करके कई दिनों में नकद में स्वीकार करता है, तो भी वह इस नियम के दायरे में आ सकता है। विशेष रूप से, अगर ये सभी लेनदेन एक ही व्यापारिक सौदे या समझौते के हिस्से हैं, तो आयकर विभाग इन्हें एक साथ जोड़कर देख सकता है।

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वास्तविक मामले से सीखें

एक वास्तविक मामले में, एक विक्रेता ने एक संपत्ति सौदे के लिए छह महीने तक हर महीने पांच लाख रुपये नकद में स्वीकार किए। उसने ध्यान रखा कि हर बार की भुगतान राशि दो लाख रुपये से कम रहे। लेकिन कुल मिलाकर उसने तीस लाख रुपये नकद में स्वीकार किए। आयकर विभाग ने इस मामले की जांच की और पाया कि यह सब एक ही सौदे का हिस्सा था। नतीजतन, विक्रेता पर तीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जो उसके द्वारा स्वीकार की गई कुल राशि के बराबर था। यह मामला दिखाता है कि आयकर विभाग कितनी बारीकी से लेनदेन की निगरानी करता है।

कैसे बचें जुर्माने से

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जुर्माने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दो लाख रुपये या उससे अधिक की राशि कभी भी नकद में स्वीकार न करें। आज के डिजिटल युग में, अधिकांश लेनदेन बैंक ट्रांसफर, चेक, या डिजिटल भुगतान प्रणालियों के माध्यम से किए जा सकते हैं। ये विकल्प न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि इनसे लेनदेन का प्रमाण भी मिलता है, जो भविष्य में उपयोगी हो सकता है। अगर आप नकद लेनदेन करते हैं, तो हमेशा पैसे के स्रोत का प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखें। यदि आपने प्राप्त राशि पर पहले ही कर का भुगतान कर दिया है और आप इसका प्रमाण दिखा सकते हैं, तो आप जुर्माने से बच सकते हैं।

आयकर विभाग का उद्देश्य

आयकर विभाग द्वारा इन कड़े नियमों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य कालेधन के प्रवाह को रोकना और कर चोरी पर अंकुश लगाना है। बड़े नकद लेनदेन अक्सर कालेधन के प्रवाह का माध्यम बनते हैं, और इनसे कर चोरी को बढ़ावा मिलता है। इन नियमों के माध्यम से, सरकार पारदर्शी और वैध वित्तीय प्रणाली को प्रोत्साहित करना चाहती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे।

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डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन

सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है और नकद लेनदेन को कम करने के लिए विभिन्न पहल कर रही है। डिजिटल भुगतान न केवल सुविधाजनक हैं, बल्कि ये पारदर्शिता को भी बढ़ावा देते हैं। इससे कर चोरी कम होती है और राजस्व संग्रह में वृद्धि होती है। इसके अलावा, डिजिटल भुगतान से लेनदेन का रिकॉर्ड बना रहता है, जो भविष्य में किसी भी विवाद या जांच के दौरान उपयोगी हो सकता है।

आयकर विभाग के नकद लेनदेन संबंधी नियमों को समझना और उनका पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। दो लाख रुपये या उससे अधिक की राशि नकद में स्वीकार करने पर 100 प्रतिशत जुर्माना लग सकता है, जो आर्थिक रूप से बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए, हमेशा बड़े लेनदेन के लिए बैंकिंग चैनलों का उपयोग करें और आयकर विभाग के नियमों का पालन करें। याद रखें, सावधानी बरतना और नियमों का पालन करना हमेशा किसी भी जुर्माने या कानूनी समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है।

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Disclaimer

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आयकर नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकता है, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें या किसी योग्य कर सलाहकार से परामर्श करें। हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति अलग होती है, इसलिए व्यक्तिगत मामलों के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। कर कानूनों का पालन करना न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि एक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी भी है।

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Meera Sharma

Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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