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टैक्सपेयर्स को मिल गई बड़ी राहत, अब इतने साल पुराने मामले नहीं खोल पाएगा इनकम टैक्स विभाग Income Tax

By Meera Sharma

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Income Tax

Income Tax: इस वर्ष के बजट में सरकार ने करदाताओं को कई तरह की राहतें प्रदान की थीं। सरकार ने 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को कर मुक्त करके आम लोगों को बड़ी सौगात दी थी। इसके अलावा अब दिल्ली हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से करदाताओं को एक और बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के नए फैसले के अनुसार, आयकर विभाग अब पुराने मामलों को मनमाने तरीके से फिर से नहीं खोल सकेगा। यह फैसला उन लाखों करदाताओं के लिए वरदान साबित होगा, जिन्हें अक्सर आयकर विभाग के पुराने मामलों को खोलने के नोटिस का सामना करना पड़ता था। आइए जानते हैं कि हाईकोर्ट के इस फैसले का क्या प्रभाव पड़ेगा और आम करदाताओं को इससे क्या फायदा होगा।

आयकर विभाग की मनमानी पर लगी रोक

आयकर विभाग पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि वह अपनी मर्जी से कभी भी पुराने मामलों को फिर से खोलकर करदाताओं को परेशान करता है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि बिना किसी ठोस आधार के, सिर्फ अनुमान के आधार पर, विभाग पुराने मामलों को दोबारा जांच के दायरे में ला देता था। इससे करदाताओं को न सिर्फ मानसिक परेशानी होती थी, बल्कि वित्तीय और समय की भी बर्बादी होती थी। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि आयकर विभाग अब अपनी मर्जी से यह नहीं कर सकता कि जब चाहे आयकर के पुराने मामले खंगाल लिए जाएं। अब ऐसा केवल नियमों के तहत ही किया जा सकेगा।

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सामान्य मामलों के लिए तीन साल की समय सीमा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इनकम टैक्स के सामान्य मामलों के लिए तीन साल की समय सीमा निर्धारित की है। इसका मतलब है कि आयकर विभाग अब केवल तीन साल के भीतर ही किसी सामान्य मामले को फिर से खंगाल सकता है। अगर कोई मामला तीन साल से अधिक पुराना है, तो विभाग के पास उस मामले को फिर से खोलने के लिए ठोस सबूत होने चाहिए। यह नियम करदाताओं के लिए बहुत राहतभरा है, क्योंकि अब वे जानते हैं कि सामान्य मामलों में तीन साल बाद उन्हें आयकर विभाग के नोटिस का डर नहीं रहेगा। इससे करदाताओं में निश्चितता और सुरक्षा की भावना पैदा होगी और वे अपने वित्तीय मामलों को बेहतर ढंग से योजनाबद्ध कर सकेंगे।

गंभीर मामलों के लिए दस साल की समय सीमा

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हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई मामला गंभीर है और 50 लाख रुपये से अधिक की आय छिपाने से संबंधित है, तो आयकर विभाग उस मामले को तीन साल के बाद भी खोल सकता है। ऐसे गंभीर मामलों के लिए समय सीमा दस साल तक बढ़ा दी गई है। लेकिन इसके लिए भी विभाग के पास पहले ठोस सबूत होने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई करदाता बड़ी मात्रा में आय छिपा रहा है या टैक्स चोरी कर रहा है, तो विभाग उसके खिलाफ दस साल तक कार्रवाई कर सकता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि गंभीर टैक्स चोरी के मामलों में कोई भी बच न सके, जबकि सामान्य करदाताओं को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके।

पहले के नियम और नए फैसले में अंतर

इस फैसले से पहले, आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत आयकर विभाग छह साल तक के पुराने मामलों को भी दोबारा खोल सकता था। इससे करदाताओं को लंबे समय तक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब नए फैसले के अनुसार, सामान्य मामलों के लिए यह समय सीमा घटाकर तीन साल कर दी गई है। इसके अलावा, गंभीर मामलों के लिए, जिनमें 50 लाख रुपये से अधिक की आय छिपाने का संदेह है, विभाग दस साल तक कार्रवाई कर सकता है। यह परिवर्तन करदाताओं के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अब उन्हें लंबे समय तक अनिश्चितता में नहीं रहना पड़ेगा और वे अपने वित्तीय मामलों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे।

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मनमर्जी से नोटिस जारी करने पर रोक

दिल्ली हाईकोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आयकर विभाग अब मनमर्जी से नोटिस जारी नहीं कर सकता। असेसमेंट वर्ष के समाप्त होने के तीन साल बाद, सामान्य मामलों में नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। हालांकि, अगर 50 लाख रुपये से अधिक का गंभीर टैक्स चोरी का मामला है, तो रीअसेसमेंट के लिए नोटिस तीन साल बाद भी, यानी दस साल तक दिया जा सकता है और मामले को फिर से खंगाला जा सकता है। यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि आयकर विभाग अब बिना किसी ठोस आधार के करदाताओं को परेशान नहीं कर सकता और उन्हें नोटिस नहीं भेज सकता।

बजट में मिली अन्य कर राहतें

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हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट में सरकार ने करदाताओं को कई अन्य राहतें भी प्रदान की हैं। सबसे महत्वपूर्ण राहत यह है कि अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को कर मुक्त कर दिया गया है। इससे मध्यम वर्ग के लोगों को काफी फायदा होगा और उनकी कर देनदारी में कमी आएगी। इसके अलावा, सरकार ने नई कर व्यवस्था को और भी आकर्षक बनाने के लिए कई अन्य उपाय किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कर के दायरे में लाना और कर चोरी को रोकना है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल कर संग्रह में वृद्धि होगी, बल्कि करदाताओं को भी राहत मिलेगी।

करदाताओं के लिए फायदे और सुझाव

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से करदाताओं को कई फायदे होंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि अब उन्हें पुराने मामलों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई करदाता ईमानदारी से अपना टैक्स भर रहा है और उसने तीन साल से अधिक समय पहले की रिटर्न फाइल की है, तो उसे आयकर विभाग के नोटिस का डर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, करदाताओं को यह सुझाव दिया जाता है कि वे अपने सभी वित्तीय लेनदेन का ठीक से रिकॉर्ड रखें और समय पर अपनी आयकर रिटर्न फाइल करें। इससे भविष्य में कोई समस्या होने पर वे अपना पक्ष मजबूती से रख सकते हैं।

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हाईकोर्ट के फैसले का समग्र प्रभाव

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का समग्र प्रभाव बहुत सकारात्मक होगा। इससे न केवल करदाताओं को राहत मिलेगी, बल्कि आयकर विभाग की कार्यप्रणाली में भी सुधार आएगा। अब विभाग को हर मामले में ठोस सबूत जुटाने होंगे और उन्हें अपनी कार्रवाई के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। इससे विभाग की कार्यकुशलता बढ़ेगी और वह अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकेगा। साथ ही, करदाताओं का विभाग पर विश्वास भी बढ़ेगा और वे अपने कर दायित्वों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यह परिवर्तन भारतीय कर प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला भारतीय कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इससे करदाताओं को पुराने मामलों को फिर से खोले जाने की चिंता से राहत मिलेगी। अब सामान्य मामलों में तीन साल और गंभीर मामलों में दस साल की समय सीमा निर्धारित की गई है। इससे न केवल करदाताओं को लाभ होगा, बल्कि आयकर विभाग भी अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकेगा। इस फैसले से पहले, विभाग छह साल तक के पुराने मामलों को दोबारा खोल सकता था, जिससे करदाताओं को अनावश्यक परेशानी होती थी। लेकिन अब यह समय सीमा घटाकर तीन साल कर दी गई है, जो करदाताओं के लिए बहुत राहतभरा है।

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Disclaimer

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसमें दी गई जानकारी कानूनी सलाह नहीं है। कर संबंधी नियम और कानून समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए अपने वित्तीय और कर संबंधी निर्णय लेने से पहले कृपया किसी कर विशेषज्ञ या कानूनी सलाहकार से परामर्श करें। लेखक या प्रकाशक इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय के परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वास्तविक नियमों और प्रावधानों के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या किसी पंजीकृत कर सलाहकार से संपर्क करें।

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Meera Sharma

Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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