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आपकी इन 6 ट्रांजेक्शन पर इनकम टैक्स विभाग भेजता है नोटिस, जवाब देते नहीं बनेगा Income Tax

By Meera Sharma

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Income Tax

Income Tax: आज के डिजिटल युग में हर प्रकार के वित्तीय लेनदेन पर आयकर विभाग की पैनी नजर रहती है। चाहे वह बैंक ट्रांजैक्शन हो, क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान हो या फिर प्रॉपर्टी की खरीदारी, हर छोटे-बड़े लेनदेन पर विभाग की निगरानी है। विशेष रूप से टैक्स चोरी से जुड़े मामलों पर आयकर विभाग बहुत सख्त रवैया अपनाता है और ऐसे मामलों की बारीकी से जांच करता है। इस लेख में हम आपको उन 6 प्रमुख ट्रांजैक्शन के बारे में बताएंगे, जिन पर आयकर विभाग विशेष ध्यान देता है और जिनसे जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर आपको नोटिस मिल सकता है।

विदेश यात्रा पर अधिक खर्च पर पड़ सकती है नजर

यदि आप एक वित्तीय वर्ष में विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च करते हैं, तो यह जानकारी सीधे आयकर विभाग के पास पहुंच जाती है। इस प्रकार के खर्च पर विभाग की विशेष नजर रहती है, क्योंकि यह आपकी आय के स्तर और अघोषित आय का संकेत दे सकता है। इसलिए, यदि आप विदेश यात्रा पर अधिक खर्च करते हैं, तो आपको इस खर्च के स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आयकर विभाग ऐसे ट्रांजैक्शन की जांच कर सकता है और यदि आवश्यक हो, तो आपसे अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है।

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एफडी में बड़ी रकम जमा करने पर सतर्क रहें

फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि जमा करने पर भी आयकर विभाग की नजर पड़ सकती है। बैंक इस प्रकार के लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग को देते हैं, और विभाग इस बात की जांच कर सकता है कि यह राशि आपकी घोषित आय से मेल खाती है या नहीं। यदि आप एफडी में बड़ी रकम जमा करते हैं, तो आपको इस राशि के स्रोत के बारे में स्पष्ट जानकारी रखनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर आयकर विभाग को बता सकें। अघोषित आय से एफडी करवाना आपको कानूनी समस्याओं में डाल सकता है।

क्रेडिट कार्ड बिल के नकद भुगतान पर विशेष ध्यान

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आयकर विभाग क्रेडिट कार्ड बिल के नकद भुगतान पर विशेष ध्यान देता है, खासकर जब यह भुगतान 1 लाख रुपये या उससे अधिक का हो। इस प्रकार का नकद भुगतान संदिग्ध माना जा सकता है, क्योंकि यह काले धन के इस्तेमाल का संकेत हो सकता है। यदि आयकर विभाग को संदेह होता है कि यह ट्रांजैक्शन अघोषित आय से किया गया है, तो वह आपको नोटिस भेज सकता है और जुर्माना लगा सकता है। इसलिए, बड़े क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान बैंक ट्रांसफर या चेक के माध्यम से करना अधिक सुरक्षित रहता है।

बचत खाते में बड़ी रकम जमा करना सकता है ध्यान आकर्षित

यदि आप अपने बचत खाते में एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार में या कुल मिलाकर 10 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करते हैं, तो बैंक इस जानकारी को आयकर विभाग के साथ साझा करता है। विभाग इस बात की जांच कर सकता है कि यह राशि आपकी घोषित आय से आई है या किसी अन्य स्रोत से। इस प्रकार के जमा पर नोटिस मिलने का अर्थ यह नहीं है कि आपने टैक्स चोरी की है, लेकिन आपको इस राशि के स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। यदि आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आयकर विभाग जुर्माना लगा सकता है।

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प्रॉपर्टी खरीद पर विभाग की विशेष नजर

प्रॉपर्टी की खरीद भी आयकर विभाग की नजर में रहती है, खासकर जब खरीद की राशि 30 लाख रुपये या उससे अधिक हो। कुछ क्षेत्रों में यह सीमा 20 लाख या 50 लाख रुपये भी हो सकती है। प्रॉपर्टी खरीदते समय, आपको इस राशि के स्रोत के बारे में विभाग को बताना पड़ सकता है। इसके अलावा, यदि आप प्रॉपर्टी के लिए नकद भुगतान करते हैं, तो यह और भी अधिक संदिग्ध माना जा सकता है। आयकर विभाग प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डाटा की जांच करता है और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो आपको नोटिस भेजा जा सकता है।

शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश पर पड़ती है नजर

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शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश भी आयकर विभाग के रडार पर रहता है। यदि आप किसी वित्तीय वर्ष में शेयर या म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपये या उससे अधिक निवेश करते हैं, तो यह जानकारी आयकर विभाग तक पहुंच जाती है। निवेश कंपनियां और ब्रोकरेज फर्म इस प्रकार के निवेश की जानकारी विभाग को देती हैं। हालांकि विभाग तुरंत नोटिस नहीं भेज सकता है, लेकिन आप उनकी निगरानी में आ सकते हैं और आपको अपनी आय का हिसाब देना पड़ सकता है।

आयकर विभाग का डाटा एकत्रीकरण सिस्टम

आयकर विभाग के पास एक व्यापक डाटा एकत्रीकरण सिस्टम है, जिसके माध्यम से वह विभिन्न स्रोतों से आपके वित्तीय लेनदेन की जानकारी प्राप्त करता है। बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनियां, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार, निवेश कंपनियां और अन्य वित्तीय संस्थान नियमित रूप से विभाग को डाटा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, पैन कार्ड का उपयोग बड़े लेनदेन के लिए अनिवार्य होने के कारण, विभाग आसानी से आपके सभी वित्तीय लेनदेन का पता लगा सकता है और उनका मिलान आपकी घोषित आय से कर सकता है।

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टैक्स चोरी के मामले में होने वाली कार्रवाई

यदि आयकर विभाग को संदेह होता है कि आपने टैक्स चोरी की है, तो वह आपको नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांग सकता है। आपको इस नोटिस का जवाब देना अनिवार्य है, और यदि आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं, तो विभाग आपके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। इसमें जुर्माना लगाना, अतिरिक्त टैक्स वसूलना, या गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई करना शामिल हो सकता है। टैक्स चोरी के मामले में जुर्माना मूल टैक्स राशि का 100% से 300% तक हो सकता है, और इसके साथ ही कारावास की सजा भी हो सकती है।

जांच से बचने के लिए क्या करें

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आयकर विभाग की जांच से बचने के लिए, आपको अपने सभी वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। अपनी सभी आय को घोषित करें और नियमित रूप से आयकर रिटर्न दाखिल करें। बड़े लेनदेन के लिए नकद के बजाय बैंक ट्रांसफर या चेक का उपयोग करें। अपने सभी वित्तीय दस्तावेजों और रसीदों को सुरक्षित रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप अपने लेनदेन के स्रोत को साबित कर सकें। याद रखें, पारदर्शिता और ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करना न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि यह आपको अनावश्यक जांच और परेशानी से भी बचाता है।

डिस्क्लेमर

यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे कानूनी या वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। आयकर कानून और नियम समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए किसी भी वित्तीय निर्णय या टैक्स से संबंधित मामले के लिए योग्य कर सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श करना उचित रहेगा। लेखक या प्रकाशक किसी भी कानूनी, वित्तीय या अन्य नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो इस लेख में दी गई जानकारी पर निर्भरता के परिणामस्वरूप हो सकता है। आयकर से संबंधित किसी भी विशिष्ट प्रश्न या समस्या के लिए, कृपया प्रमाणित टैक्स प्रोफेशनल से संपर्क करें।

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Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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