Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने राज्य के दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब 21 प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित नागरिकों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार लाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।
योजना का उद्देश्य और महत्व
इस पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, मानसिक या गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को आर्थिक सहारा प्रदान करना है। दिव्यांगजनों को अक्सर रोजगार के अवसरों में कमी और चिकित्सा खर्च के बोझ का सामना करना पड़ता है। इस योजना से उन्हें आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सकेंगे।
योजना के लिए पात्रता की शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं। सबसे पहले आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उसके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए और उसे कम से कम पिछले तीन वर्षों से राज्य में निवास करना आवश्यक है।
योजना में शामिल 21 प्रकार की दिव्यांगताएं
हरियाणा सरकार ने इस योजना में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया है। इसमें चलने-फिरने में अक्षमता, अंधापन, कम दृष्टि, श्रवण दोष और भाषण विकार जैसी शारीरिक अक्षमताएं शामिल हैं। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिव्यांगताएं जैसे बौद्धिक विकलांगता, विशेष सीखने की अक्षमता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और मानसिक बीमारी भी इस योजना के तहत आती हैं।
गंभीर बीमारियों का समावेश
इस योजना की एक विशेष बात यह है कि इसमें कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशियों की कमजोरी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति, मल्टीपल स्केलेरोसिस और पार्किंसंस रोग जैसी गंभीर स्थितियों को भी शामिल किया गया है। सिकल सेल रोग, शारीरिक विकलांगता, एसिड अटैक पीड़ित और बौने व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
नई बीमारियों का समावेश एक बड़ा कदम
हरियाणा सरकार ने पहली बार थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियों को भी पेंशन योजना में शामिल किया है। ये बीमारियां लंबे समय तक इलाज और महंगे चिकित्सा खर्च की मांग करती हैं। इन बीमारियों से पीड़ित मरीज़ और उनके परिवार अक्सर भारी आर्थिक बोझ के तले दब जाते हैं। अब इन्हें भी 3000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी जिससे उनके इलाज में मदद मिलेगी।
सरकार का दृष्टिकोण और भविष्य की उम्मीदें
हरियाणा सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्य के दिव्यांग नागरिकों को सम्मानजनक और स्वावलंबी जीवन जीने का अवसर मिलेगा। यह कदम केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज में दिव्यांगजनों की सकारात्मक भागीदारी को भी बढ़ावा देगा। सरकार की यह पहल दिव्यांगजनों के जीवन में नई उम्मीद और संभावनाएं लाएगी।
इस योजना से न केवल दिव्यांगजनों को आर्थिक सहारा मिलेगा बल्कि यह पूरे समाज में उनके प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता भी बढ़ाएगी। पेंशन की राशि उनके दैनिक खर्चों, दवाइयों और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी। यह योजना दिव्यांगजनों के आत्मसम्मान को बढ़ाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रदान की गई है। योजना के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क करें।