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प्रोपर्टी में बराबर का हिस्सा नहीं मिलने पर वसीयत रद्द करवा सकते हैं या नहीं, जानिये कानून Property division act

By Meera Sharma

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Property division act

Property division act: परिवार में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। कई बार माता-पिता द्वारा बनाई गई वसीयत में भी कुछ वारिसों को अधिक हिस्सा और कुछ को कम हिस्सा मिलता है, जिससे असंतोष पैदा होता है। वसीयत के माध्यम से प्रॉपर्टी का अपनी इच्छानुसार बंटवारा करना वसीयतकर्ता का अधिकार है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वसीयत में धोखाधड़ी, जालसाजी या अनुचित तरीके से प्रभावित करके बदलाव किए जाते हैं। ऐसे में प्रभावित व्यक्ति के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वह वसीयत को कानूनी रूप से चुनौती दे सकता है।

वसीयत का कानूनी महत्व

वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के बंटवारे के संबंध में अपनी इच्छा व्यक्त करता है। इसका उद्देश्य भविष्य में होने वाले संभावित प्रॉपर्टी विवादों को कम करना होता है। वसीयत के माध्यम से वसीयतकर्ता यह सुनिश्चित करता है कि उसकी संपत्ति उसकी इच्छानुसार उन लोगों को मिले, जिन्हें वह देना चाहता है। हालांकि, वसीयत के होने से प्रॉपर्टी विवाद पूरी तरह से समाप्त नहीं होते, क्योंकि कई बार वसीयत की वैधता पर ही सवाल उठ जाते हैं।

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कानून में वसीयत को चुनौती देने के प्रावधान

भारतीय कानून में वसीयत की वैधता को चुनौती देने का स्पष्ट प्रावधान है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वसीयत में उसके साथ अन्याय हुआ है या वसीयत अवैध तरीके से बनाई गई है, तो वह न्यायालय में वसीयत को चुनौती दे सकता है। भारतीय उत्तराधिकारी कानून, 1925 (Indian Succession Act, 1925) के तहत ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति वसीयत की वैधता पर सवाल उठा सकता है और न्यायालय में अपना पक्ष रख सकता है।

वसीयत को चुनौती देने के आधार

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वसीयत को चुनौती देने के कई कानूनी आधार हो सकते हैं। अगर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर जाली हैं या उसके हस्ताक्षर धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए हैं, तो वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। इसी प्रकार, अगर वसीयतकर्ता मानसिक रूप से अस्वस्थ था या वसीयत बनाते समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो भी वसीयत की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है। अगर किसी ने वसीयतकर्ता को धमकी देकर या दबाव में वसीयत बनवाई है, तो भी उसे चुनौती दी जा सकती है।

पंजीकृत और अपंजीकृत वसीयत में अंतर

वसीयत दो प्रकार की होती हैं – पंजीकृत (रजिस्टर्ड) और अपंजीकृत (अनरजिस्टर्ड)। पंजीकृत वसीयत वह होती है जिसे कानूनी रूप से दस्तावेज़ के रूप में पंजीकृत किया जाता है, जबकि अपंजीकृत वसीयत एक सामान्य दस्तावेज़ होती है जिसे पंजीकृत नहीं किया गया होता। कानूनी तौर पर, अपंजीकृत वसीयत भी मान्य होती है, लेकिन इसे चुनौती देना अपेक्षाकृत आसान होता है। पंजीकृत वसीयत को चुनौती देना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजीकृत होने के बावजूद, अगर वसीयत में कोई गड़बड़ी है, तो उसे कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है।

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वसीयत को चुनौती देने का प्रक्रिया

वसीयत को चुनौती देने के लिए आपको न्यायालय में केस दर्ज करवाना होगा। इसके लिए आपको एक अच्छे कानूनी विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए। अदालत में वसीयत के खिलाफ दावा दायर करने के बाद, आपको अपने दावे के समर्थन में सबूत पेश करने होंगे। इन सबूतों में विशेषज्ञों की राय, गवाहों के बयान, वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति से संबंधित चिकित्सकीय प्रमाण, और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हो सकते हैं।

सबूतों का महत्व

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वसीयत को चुनौती देने के मामले में सबूत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप सिर्फ यह दावा करते हैं कि वसीयत में आपके साथ अन्याय हुआ है, तो यह पर्याप्त नहीं होगा। आपको यह साबित करना होगा कि वसीयत अवैध तरीके से बनाई गई है या इसमें धोखाधड़ी हुई है। इसके लिए, आपको ठोस सबूत जमा करने होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप यह दावा करते हैं कि वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर जाली हैं, तो आपको हस्ताक्षर विशेषज्ञ की राय पेश करनी होगी।

वसीयत रद्द होने के कारण

कई आधारों पर वसीयत को अदालत द्वारा रद्द किया जा सकता है। अगर साबित हो जाता है कि वसीयत धोखाधड़ी, जालसाजी, या अनुचित दबाव के तहत बनाई गई है, तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। इसी प्रकार, अगर वसीयतकर्ता मानसिक रूप से अक्षम था या उसने वसीयत बनाते समय अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग नहीं किया था, तो भी वसीयत को अवैध घोषित किया जा सकता है। धमकी देकर या डराकर बनवाई गई वसीयत भी अवैध मानी जाती है।

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वसीयतकर्ता की पात्रता

वसीयत की वैधता के लिए वसीयतकर्ता का पात्र होना भी आवश्यक है। भारतीय कानून के अनुसार, वसीयत बनाने के लिए व्यक्ति का बालिग (18 वर्ष या उससे अधिक आयु का) होना जरूरी है। इसके अलावा, वसीयतकर्ता को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसे वसीयत बनाते समय अपने कार्यों के परिणामों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगर इन शर्तों का पालन नहीं किया गया है, तो वसीयत को चुनौती दी जा सकती है।

बिना वसीयत के प्रॉपर्टी का बंटवारा

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अगर कोई वसीयत नहीं है या वसीयत को अदालत द्वारा रद्द कर दिया गया है, तो संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार किया जाता है। हिंदू, मुस्लिम, पारसी और ईसाई समुदायों के लिए अलग-अलग उत्तराधिकार कानून हैं, जो तय करते हैं कि बिना वसीयत के मृतक की संपत्ति किसे और कितनी मिलेगी। यह कानून परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के बंटवारे के नियमों को निर्धारित करते हैं।

कानूनी सलाह का महत्व

वसीयत को चुनौती देने से पहले, यह सलाह दी जाती है कि आप एक अनुभवी कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श करें। वे आपको वसीयत की वैधता का आकलन करने, उसे चुनौती देने के आधार निर्धारित करने, और आगे की कानूनी प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने में मदद कर सकते हैं। एक अच्छे वकील की सहायता से, आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और न्यायपूर्ण परिणाम प्राप्त करने की संभावना बढ़ा सकते हैं।

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Disclaimer

इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रत्येक मामला अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अलग होता है, और वसीयत से संबंधित विवादों के लिए हमेशा योग्य कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। लेखक या प्रकाशक इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। कृपया अपने मामले के संबंध में विशिष्ट कानूनी सलाह के लिए एक प्रमाणित वकील से संपर्क करें।

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Meera Sharma

Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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